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Friday, 9 March 2018

सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 (भाग - 3)


(3) यथ‍ास्थिति, प्रत्‍येक, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्‍यक्तियों के अनुरोधो पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्‍यक्तियों को युक्तियुक्‍त सहायता प्रदान करेगा। 

(4) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्‍यों के समुचित निवर्हन के लिए आवश्‍यक समझे। 

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनिमय के उपबंधो के किसी उल्‍लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्‍य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी समझा जायेगा। 

सूचना अभिप्राप्‍त करने के लिए अनुरोध – कोई व्‍यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्‍त करता चाहता है, लिखित में या इलेक्‍ट्रानिक युक्ति के माध्‍यम के अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए – 

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी 

(ख) यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य सहायक लोक सूचना को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्‍टयां विनिर्दिष्‍ट करते हुए अनुरोध करेगा 

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध वाले व्‍यक्ति को सभी युक्तियुक्‍त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिसमें कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। 

अनुरोध का निपटारा :- (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्‍त होने पर, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्‍ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्‍ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्‍वीकार करेगा। 

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्‍यक्ति के जीवन या स्‍वतंत्रता से है, वहां यह अनुरोध प्राप्‍त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्‍ध कराई जाएगी। 

(2) यदि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्‍ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्‍चय करने में असफल रहता है तो, तथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(Word Count - 422)

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