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Friday, 9 March 2018

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (भाग - 2)


सूचना का अधिकार – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों के सूचना का अधिकार होगा। 

लोक प्राधिकारियों की बाध्‍यताएं – प्रत्‍येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों का सम्‍यक् रूप से सूचीपत और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम को अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्‍प्‍यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्‍त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्‍धता के रहते हुए, कम्‍प्‍यूटरीकृत और विभिन्‍न प्राणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्‍यम से संबद्ध है जिसमें कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। प्रत्‍येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षओं के अनुसार, स्‍वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्‍तरालों पर संसूचना के विभिन्‍न साधनों के माध्‍यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्‍ध कराने के लिए उपाय करे जिसस कि जनता को सूचना प्राप्‍त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। 

उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्‍येक सूचना को विस्‍तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए महज रूप से पहुंच योग्‍य हो। 

सभी सामग्री को, लागत प्रभावधीलता, स्‍थानीय भीष और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्‍यन्‍त प्रभावी पद्धति को ध्‍यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य सूचना अधिकारी के पास इलेक्‍ट्रानिक रूप से संभव सीमा तक नि:शुल्‍क या माध्‍यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्‍य होनी चाहिए। 

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम – (1) प्रत्‍येक लोक प्रधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में यथा स्थिति, केंद्रीय लोक सेवा सूचना अधिकारियों या राज्‍य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्‍यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्‍यक हो। 

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्‍येक लोक प्राधिकारी इस अधिनिमय के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्‍येक उपमंडल स्‍तर या अन्‍य उपजिला स्‍तर पर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्‍य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन से अपील प्राप्‍त करने और उसे तत्‍काल, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्‍य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्‍ट वरिष्‍ट अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्‍य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदभिहित करेगा। 

परन्‍तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्‍य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्‍ट उत्‍तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। 

(Word Count - 484)

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