संक्षेप में आवेदन पत्र सारत: यह है कि दिनांक 18 को समय करीब 10 बजे सुबह आवेदक मेन रोड के किनारे खड़ा था, उसी समय अनावेदक क्रमांक 1 वाहन चालक वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और आवेदक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे आवेदक को दाहिने कंधे में, बांए हाथ में, दाहिने हाथ में, गले में एवं शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें कारित होने से स्थायी विकलांगता कारित हुई तथा वाहन को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के हितलाभ एवं नियोजन में चलाया जा रहा था तथा वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के यहां विधिवत बीमित था, घटना की रिपोर्ट संबंधित थाने में की गई, अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
प्रकरण में आवेदक द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि वह दुर्घटना के पूर्व मजदूरी का काम करके अपनी आय अर्जित करता था किंतु उक्त दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण स्थायी विकलांगता के कारण आवेदक पूर्व की भांति कार्य करने में एवं आय अर्जित करने में पूर्णत: असमर्थ हो गया है, जिससे उसे विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति अनावेदकगण से संयुक्तत: या पृथकत: दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई है ।
अनावेदक क्रामंक 1 एवं 2 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के अतिरक्ति आवेदन पत्र के तथ्यों का विशिष्टत: एवं सामान्यत: प्रत्याख्यान करते हुए अतिरिक्त पत्र के तथ्यों का विशिष्टत: एवं सामान्यत: प्रत्याख्यान करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 18 को अनावेदकगण के वाहन से दुर्घटना होना बताया गया है जबकि उक्त वाहन से किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है, तथा आवेदक स्वयं की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसे अनावेदक क्रमांक 1 अपने वाहन में बिठालकर जिला अस्पताल लाया था, बाद में आवेदक ने मिथ्या आधारों पर अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी तथा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा सावधानीपूर्वक वाहन का संचालन यातायात के नियमों के तहत किया जाता है, उसके द्वारा संचालित वाहन से कभी भी आवेदक को कोई चोट कारित नहीं हुई है तथापि यदि यह पाया जाता कि उक्त वाहन से कोई घटना घटित हुई है तो घटना दिनांक को वाहन विधिवत, लाइसेंधारी चालक के द्वारा संचालित किया जा रहा था तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के पास बीमाकृत है, ऐसी स्थिति में उक्त क्षतिपूर्ति प्रदाय करने का दायित्व अनावेदक क्रमांक 3 पर है अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका का सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।
अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में आवेदक पत्र के तथ्यों का विशिष्टत: एवं सामान्यत: प्रत्याख्यान करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया है कि कथित दुर्घटना के समय प्रश्नधीत वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के पास उक्त वाहन का चालन किये जाने हेतु वैध एवं प्रभावशील चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी ।
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