जो कोई भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । ‘क’ भारत सरकार के विरूद्ध विप्लन में सम्मिलित होता है । ‘क’ ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है । जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षडयंत्र करेगा, या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षडयंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य का अवैध लोप गठित हुआ हो।
भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना । जो कोई भारत सरकार के विरूद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अविध दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
जो कोई भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।
किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना । जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियांं में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा, उसे आपराधिक बल द्वारा या आतंकित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
(Word Count - 404)
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