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Monday, 21 May 2018

Typing Dictation No. :- 5 (40 WPM)




किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्‍थान को क्षति करना या अपवित्र करना – जो कोई किसी उपासना स्‍थान को या व्‍यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्‍तु को नष्‍ट, नुकसानग्रस्‍त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्‍भाव्‍य जानते हुए करेगा कि व्‍यक्तियों का कोई वर्ग नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को वह अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 

विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्‍वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों – जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्‍वासों का अपमान उच्‍चारित या लिखित शब्‍दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्‍यरूपणों द्वारा या अन्‍यथा करेगा या करने का प्रयत्‍न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अ‍वधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा । 

धार्मिक जमाव में विघ्‍न करना – जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्‍कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्‍वचेछया विघ्‍न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों में से, दण्डित किया जाएगा । 

कब्रिस्‍तानों आदि में अतिचार करना – जो कोई किसी उपासना स्‍थान में, या किसी कब्रिस्‍तान पर या अन्‍त्‍येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों अवशेषों के लिए निक्षेप स्‍थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्‍थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवेहलना या अन्‍त्‍येष्टि संस्‍कारों के लिए एकत्रित किन्‍हीं व्‍यक्तियों को विघ्‍न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्‍यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्‍यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्‍भाव्‍य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्‍यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्‍यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्‍द उच्‍चारित करना आदि – जो कोई किसी व्‍यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से कोई शब्‍द उच्‍चारित करेगा या कोई ध्‍वनि करेगा उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा ।

(Word Count - 422)

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